FSSAI की अंग्रेजी भाषा में फुल फॉर्म Food Safety and Standards Authority of India होती है और इसे हिंदी भाषा में भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते है। FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रति स्वराज का एक संगठन है। इसकी स्थापना Food Safety and Standards Act 2006 के अंतर्गत सुरक्षा एवं विनियमन के लिए की गई थी। FSSAI संगठन खाद्य पदार्थ सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है। इसलिए जब भी किसी उद्यमी द्वारा किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का व्यापार करने जाता है तो उसे FSSAI से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।
FSSAI के कार्य
1)FSSAI का मुख्य कार्य जनता को खाद्य सुरक्षा और खाद्य की गुणवत्ता बारे में जागरूक करना है।
2)FSSAI का दूसरा मुख्य कार्य भोजन, स्वच्छता आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों के माध्यम से ध्यान रखना और विकास करना है।
FSSAI लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. पासपोर्ट साइज का फोटो
2. पहचान पत्र
3. एड्रेस प्रूफ
4. प्राधिकरण पत्र
5. घोषणा पत्र
6. खाद्य श्रेणी की सूची
FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया:
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना राज्य व अन्य चीजें जैसे कि निर्माता, आयात आदि चुनना होंगे। सही विवरण का चयन करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जोड़े और शुल्क का भुगतान करें। इस प्रक्रिया के 40 से 65 दिन के बाद आपका FSSAI लाइसेंस आपको मिल जाता है।