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LG की फुल फॉर्म क्या होती है?
LG की फुल फॉर्म Lieutenant Governor होती है LG को हिंदी में उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है।
LG क्या होता है?
यह भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है हालांकि यह रैंक केवल भारत के तीन केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है जैसे दिल्ली, पुण्डिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप। Lieutenant Governor के पास केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही शक्तियां और कार्य होते हैं। यह केवल एक राज्यपाल के पास होते है और यह एक अध्यक्ष संघ स्तर पर होते है। राज्यों के राज्यपाल की तरह Lieutenant Governors भी पांच साल तक की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें लेवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया किया जा सकता है या एक Lieutenant Governor खुद अपना इस्तीफा दे सकते है।
LG के कार्य और अधिकार क्या है?
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक कार्यों के लिए संविधान की धारा 239 A और 239AA में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। एक्ट 239 A सारे केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। संविधान की धारा 239AA नेशनल कैपिटल टेरिटरी होती है इस यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शासन में रखने की व्यवस्था खरती है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होती है। भारतीय संविधान के इन दोनों ही एक्ट प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। एक LG राज्यपाल की भांति केंद्र शासित प्रदेश के एक प्रमुख पद के रूप में अपना कार्य करता हैं। एक उपराज्यपाल की शक्तियां राज्यपाल की तुलना में व्यापक होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल को पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है। एक उपराज्यपाल को हर मामले पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिल्ली में, सरकार भूमि, कानून और पुलिस के क्षेत्र में कोई शक्ति नहीं होती है। एक उपराज्यपाल के पास किसी भी मामले पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है। LG को 69 वें संविधान संशोधन अधिनियम, वर्ष 1991 मेंसंविधान में अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया था।
LG बनने के लिए योग्यता क्या है?
- लेफ्टिनेंट गवर्नर/उपराज्यपाल बनने के लिये उम्मीदवार भारत का मूल नागरिक होना चाहिए।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर/उपराज्यपाल बनने के लिये उम्मीदवार कम से कम पैंतीस साल का होना चाहिए
- लेफ्टिनेंट गवर्नर/उपराज्यपाल बनने के लिए पुरुष और महिला कोई भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर/उपराज्यपाल बनने के लिये उम्मीदवार संसद या राज्य विधानसभा के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
LG की अन्य फुल फार्म:
- Lady Gaga
- Local Government
- Lions Gate
- Lip Gloss
- Looking Good
- Local Group
- Lost group